भारत देश के सभी नागरिकों को इनकम टैक्स अवश्य भरना चाहिए।यहाँ sarkarischools.in वेबसाइट पर विशेषकर शिक्षकों के लिए Income Tax Calculation form for teachers उपलब्ध कराया जा रहा है। New & Old Tax Slab
नये (New Tax Regime) व पुराने (Old Tax Regime) TAX रेजीम के अनुसार आयकर गणना करें
आंकलन हेतु केवल MS EXCEL App का प्रयोग करें।
मोबाइल में इंस्टाल न हो तो पहले यहाँ से इंस्टाल करें। Click Here
MANUAL EXCEL SHEET डाउनलोड करें
यहां से आप अपने हिसाब से अपनी शीट भर सकते है।
कैसे भरें गाइड लाइन How To Fill Income Tax Computation Form
- नीचे दी गयी एक्सेल शीट को डाउनलोड करें। MS Excel App से अपने से सम्बन्धित जानकारी भरें।
- प्रिंट के लिए दाएं 3 डॉट्स पे क्लिक करें।
- प्रिंट ऑप्शन पर क्लिक करें।
आयकर गणना प्रपत्र 2024-25 pdf download
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इनकम टैक्स रिटर्न को ई-फाइल करने के लिए क्या जानकारी चाहिए होती है?
इनकम टैक्स रिटर्न की ई-फाइलिंग के लिए निम्नलिखित जानकारी और डॉक्यूमेंट तैयार रखें:
- PAN, आधार, स्थाई एड्रेस
- फाइनेंशियल वर्ष से संबंधित बैंक अकाउंट जानकारी (यह स्पष्ट करें कि इनकम टैक्स रिफंड किस अकाउंट में जाना चाहिए)
- फॉर्म 16 और ब्याज़ की इनकम के प्रूफ, जैसे, FD से
- अध्याय VI-A के तहत सेक्शन 80C, 80D और अन्य से संबंधित कटौतियों की जानकारी
- भुगतान किए गए टैक्स का प्रूफ (एडवांस टैक्स, TDS, आदि)
वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए उपलब्ध टैक्स छूट क्या हैं?
- मानक कटौती (रु. 50,000)
- हाउस रेंट अलाउंस (आंशिक या कुल)
- लीव ट्रैवल अलाउंस (देशीय यात्रा के लिए)
- कार्य से संबंधित खर्च (टेलीफोन बिल, मील कूपन आदि)
- सेक्शन अनुसार कटौतियां
- 80C, 80CCC, 80CCD(1) (NPS, PPF, ELSS, ट्यूशन फीस, टैक्स-सेवर FD)
- 80D (हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम)
- 80C, 24B, और 80EE/ 80EEA (होम लोन का पुनर्भुगतान)
- 80E (एज़ूकेशन लोन का ब्याज़)
- 80G (स्वीकृत चैरिटेबल संगठन को दान)
- 80TTA (सेविंग अकाउंट का ब्याज़)
- अन्य कटौती
यह छूट/कटौती पुरानी व्यवस्था पर अप्लाई होती हैं. नई व्यवस्था के अंतर्गत केवल कुछ अलाउंस और कटौतियां उपलब्ध हैं.
निम्न सेक्शन के तहत इन्वेस्टमेंट और पात्र कटौतियां दर्शाएं:
- 80C (ELSS फंड, PPF, हाउस लोन के मूलधनका भुगतान आदि)
- 80CCD(1B) (नेशनल पेंशन सिस्टम)
- 24B (होम लोन के ब्याज़ का पुनर्भुगतान)
- 80E (एज़ूकेशन लोन के ब्याज़ का पुनर्भुगतान)
- 80G (चैरिटेबल संस्थानों को दान)
- HRA, LTA छूट दर्ज़ करें
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FY 2024-25 के लिए नए इनकम टैक्स स्लैब (New Tax Slab)
आय सीमा (Net Income Range) | कर दर (Tax Rate) |
---|---|
₹0 – ₹3,00,000 | शून्य (Nil) |
₹3,00,001 – ₹7,00,000 | 5% |
₹7,00,001 – ₹10,00,000 | 10% |
₹10,00,001 – ₹12,00,000 | 15% |
₹12,00,001 – ₹15,00,000 | 20% |
₹15,00,001 से अधिक (Above ₹15,00,000) | 30% |
FY 2024-25 के लिए पुराने इनकम टैक्स स्लैब (Old Tax Slab)
60 वर्ष से कम आयु वाले व्यक्तियों के लिए
टैक्स योग्य इनकम | पुरानी टैक्स व्यवस्था के अनुसार दर |
रु. 2.5 लाख तक | शून्य |
रु. 2,50,001 – रु. 5 लाख | रु. 2.5 लाख से अधिक की इनकम का 5% + इनकम टैक्स पर 4% सेस |
रु. 5,00,001 – रु. 10 लाख | रु. 12,500 + रु. 5 लाख से अधिक की इनकम का 20% + 4% सेस |
रु. 10 लाख से अधिक | रु. 1,12,500 + रु. 10 लाख से अधिक की इनकम का 30% + 4% सेस |
60 से 80 वर्ष के बीच के व्यक्तियों (सीनियर सिटिज़न) के लिए
टैक्स योग्य इनकम | पुरानी टैक्स व्यवस्था के अनुसार दर |
रु. 3 लाख तक | शून्य |
रु. 3,00,001 – रु. 5 लाख | रु. 3 लाख से अधिक की इनकम का 5% + इनकम टैक्स पर 4% सेस |
रु. 5,00,001 – रु. 10 लाख | रु. 10,500 + रु. 5 लाख से अधिक की इनकम का 20% + 4% सेस |
रु. 10 लाख से अधिक | रु. 1,10,000 + रु. 10 लाख से अधिक की इनकम का 30% + 4% सेस |
80 वर्ष व उससे अधिक आयु वाले व्यक्तियों (सुपर-सीनियर सिटीज़न) के लिए
टैक्स योग्य इनकम | पुरानी टैक्स व्यवस्था के अनुसार दर |
रु. 5 लाख तक | शून्य |
रु. 5,00,001 – रु. 10 लाख | रु. 5 लाख से अधिक की इनकम का 20% + इनकम टैक्स पर 4% सेस |
रु. 10 लाख से अधिक | रु. 1,00,000 + रु. 10 लाख से अधिक की आय का 30% + 4% सेस |
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