ITR Ki Full Form In English ”Income Tax Return” है।  Full Form In Hindi “आयकर वापसी” होता है। इसे Income Tax Return in Hindi “आयकर रिटर्न” या “इनकम टैक्स रिटर्न” भी कहते है।

Income Tax Return (ITR)  आईटीआर (ITR) या आयकर रिटर्न होता है एक वित्तीय दस्तावेज़ जिसके माध्यम से व्यक्ति अपनी आय पर आयकर विभाग को सूचित करता है। इसे “आयकर रिटर्न” या “इनकम टैक्स रिटर्न” भी कहते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य यह होता है कि व्यक्ति अपने कमाई गए पैसे पर उचित आयकर दे।

Income Tax Return आईटीआर (ITR) में व्यक्ति के वित्तीय वर्ष वित्तीय साल (Financial Year) में  (जो वित्तीय वर्ष अप्रैल से मार्च तक होता है) में कमाई गई आय (Income)  का विस्तृत विवरण होता है। इसमें सैलरी, व्यापार, पेंशन, ब्याज, इन्वेस्टमेंट, इत्यादि से हुई आय का आकलन (Computation of Income Tax or Income Tax Assessment) किया जाता है। आयकर विभाग इस दस्तावेज़ के आधार पर आयकर वसूलता है और देश के विकास और सार्वजनिक सेवाओं के लिए इसे उपयोग करता है।

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Income Tax Return in Hindi

ITR kya hai, itr kaise bhare, income tax return kaise bharte hai, itr fill kaise kare in hindi, Income Tax Return in Hindi इनकम टैक्स रिटर्न फिल कैसे करते है?

आयकर रिटर्न Income Tax Return भरने के लिए व्यक्ति को आयकर विभाग के द्वारा निर्धारित समय-सीमा ( Fix Date) तक रिटर्न फ़ाइल करना (Income Tax Return File) आवश्यक होता है। यदि कोई व्यक्ति इस समय सीमा के अंदर रिटर्न नहीं भरता है, तो उसे जुर्माना (Interest) और ब्याज (Penalty) का सामना करना पड़ सकता है।

आयकर रिटर्न भरने का एक महत्वपूर्ण फायदा यह है कि आप अपनी व्यक्तिगत वित्तीय स्थिति को समझने में मदद मिलती है। यह आपको अपनी कमाई, निवेश, व्यय, इत्यादि का अच्छा अंदाजा देता है और आपको अपने वित्तीय लक्ष्यों को पूरा करने के लिए योजना बनाने में मदद करता है। इसके अलावा, यह आपको अपनी कमाई पर बन रहे टैक्स बोझ को समझने में मदद करता है और आप टैक्स सेविंग योजनाएं बना सकते हैं।

इसलिए, आईटीआर भरना व्यक्ति के वित्तीय विकास में एक महत्वपूर्ण कदम है और हर नागरिक को इसे समय-समय पर भरने की जिम्मेदारी होती है।

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आयकर रिटर्न (आईटीआर) फाइल करना: आवश्यकता और महत्व

सरल शब्दों में, आयकर रिटर्न या आईटीआर एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति या कंपनी अपनी आयकर विभाग को वित्तीय वर्ष के दौरान की अपनी आय और खर्चों की जानकारी देता है। भारतीय कानूनानुसार, आयकर रिटर्न भरना एक नियमित और अनिवार्य प्रक्रिया है, जिसे सभी आयकर योग्य व्यक्तियों को पालन करना चाहिए।

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आयकर रिटर्न की जरूरत

आयकर रिटर्न भरना एक गरिमामय नागरिक दायित्व है। यह कर देने का एक साधन है जिससे सरकार व्यक्तियों की आय को संचयित करती है और इस पर नियंत्रण रखती है। आयकर रिटर्न भरने से न केवल हमें कानूनी सुरक्षा होती है, बल्कि यह हमारे देश के विकास में भी सहायक साबित होता है। सरकार आयकर रिटर्न के माध्यम से विभिन्न विकास कार्यों को चलाती है, जो नागरिकों के लिए फायदेमंद होते हैं।

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आयकर रिटर्न भरने का अर्थ

आयकर रिटर्न भरने का अर्थ होता है कि आप अपनी आय की सटीक जानकारी दे रहे हैं और सरकार को आपके द्वारा चुकाने वाले आयकर का माप्य अंशिक ब्याज दिया जा सके। आयकर रिटर्न के माध्यम से, आप अपनी आय और खर्चों को सामान्यतः तीसरे पक्ष के माध्यम से सिद्ध करने में सहायता करते हैं।

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इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म (ITR Forum)

हर करदा​ता को पता होना चाहिए कि उसे कौनसा ITR फॉर्म भरना है? आपको बता दे कि आईटीआर फॉर्म 7 तरह के होते हैं। नीचे दिए ITR फॉर्म चेक करें और जाने कि आपको कौन सा भरना है?

Income Tax Return 1:

ऐसे व्यक्तियों के लिए जो निवासी हैं (साधारण रूप से निवासी नहीं होने के अलावा) जिनकी कुल आय ₹ 50 लाख तक है, वेतन, एक गृह संपत्ति, अन्य स्रोतों (ब्याज आदि) से आय है, और कृषि आय ₹ 5,000 तक है।
(ऐसे व्यक्ति के लिए नहीं जो या तो किसी कंपनी में निदेशक है या जिसने गैर-सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों में निवेश किया है या ऐसे मामलों में जहां धारा 194एन के तहत टीडीएस काटा गया है या यदि ईएसओपी पर आयकर स्थगित कर दिया गया है)

Income Tax Return 2:

यह फॉर्म उन व्यक्तियों व HUFs के लिए है जिन्हें बिजनेस या प्रोफेशन से हुए प्रॉफिट से आय नहीं होती है लेकिन वे ITR 1 के लिए योग्य नहीं हैं।

ऐसे व्यक्तियों और एचयूएफ के लिए जिनकी व्यवसाय या पेशे के लाभ और आय से आय नहीं है

यदि आपकी Income Salary पेंशन या ब्याज के अलावा एक से ज्यदा घर से आने वाले Rate से होती है। तो आपको ये वाला Form भरना है। कैपिटल गेन, Dividend और दुसरे Source जैसे Lottery से प्राप्त होने वाली Income के लिए भी ये Form Fill करना होता है।

Income Tax Return 3:

यह Form उन लोगों के लिए है जो किसी Firm या Business में Partner है और उसकी आय का स्रोत firm होने वाले Profit, Salary, पेंशन और अन्य साधनों से होने वाली Income से है।

Income Tax Return 4:

व्यक्तियों, एचयूएफ और फर्मों (एलएलपी के अलावा) के लिए, जिनकी कुल आय ₹ 50 लाख तक है और व्यवसाय और पेशे से आय है, जिसकी गणना धारा 44एडी, 44एडीए या 44एई के तहत की जाती है।
(ऐसे व्यक्ति के लिए नहीं जो या तो किसी कंपनी में निदेशक है या जिसने गैर-सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों में निवेश किया है या यदि ईएसओपी पर आयकर स्थगित है या जिसकी कृषि आय 5000 रुपये से अधिक है)

यह Form उन लोगों, HUFs व फर्म्स (LLP के अलावा) के लिए है जिनके पास एक से ज्यादा House Property हो, खेती से 5,000 से ज्यदा Income हो।

और जो जो आयकर कानून के सेक्शन 44AD, 44ADA या 44AE के तहत कंप्यूटेड हैं और Commission और विदेशी स्त्रोत से होने वाली Income के लिए भी यह Form भरना होता है।

Income Tax Return 5:

यह व्यक्ति और HUF (ITR-1 से लेकर ITR 4 तक भरने वाले), कंपनी (ITR-6 भरने वाली) या Charitable Trusts / Institutions
(ITR-7 भरने वाले) से अलग टैक्सपेयर्स (Taxpayers) के लिए है।

यानी ITR 5, ITR-4 के लिए योग्य पार्टनरशिप फर्म्स से अलग पार्टनरशिप फर्म्स के लिए, LLPs, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, बॉडी ऑफ इंडीविजुअल्स आदि ऐसे टैक्सपेयर्स के लिए है, जिनके लिए कोई और फॉर्म लागू नहीं होता है।

यदि आप संभावित क्षेत्र जैसे कोई बिज़नेस करना या किसी और कारोबार Income का होना। आपको उनके लिए भी Form भरना होगा अगर आपने मकान-फ़्लैट खरीदा-बेचा है तो अब Pen number अनिवार्य किये जाने की वजह से इस तरह की जानकारी आय कर विभाग के पास पहले से ही है। पर आपको हर जानकारी देनी जरुरी होती है।

Income Tax Return 6:

यह फोरम आयकर कानूनू के सेक्शन 11 के तहत एग्जेंप्शन क्लेम करने वाली कंपनियों से अलग कंपनियों के लिए है।

Income Tax Return 7:

यह फोरम कंपनियों समेत उन व्यक्तियों के लिए है जिन्हें केवल 139(4A) या 139(4B) या 139(4C) या 139(4D) के तहत रिटर्न फर्निश करने की जरूरत होती है।

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आयकर रिटर्न (ITR) भरने के फायदे:

  1. कानूनी सुरक्षा: आयकर रिटर्न भरने से आपको कानूनी सुरक्षा मिलती है। आप आयकर विभाग के साथ विश्वास के साथ अपनी आय का आकलन करते हैं और विभाग के नियमों का पालन करते हुए आप आपकी आयकर रिटर्न भरते हैं।
  2. कर छूट: आयकर रिटर्न भरने से आपको कर छूट का लाभ मिल सकता है। सरकार ने कुछ विशेष प्रकार के निवेशों और खर्चों पर कर छूट देने के लिए विभिन्न योजनाएं शुरू की हैं, और इनके लिए आपको आयकर रिटर्न भरने की आवश्यकता होती है।
  3. बैंक ऋण और वीमा: आयकर रिटर्न भरने से बैंकों में ऋण और वीमा लेने में आसानी होती है। बैंकों द्वारा लोन या वीमा के लिए आवेदन करते समय, आपको आयकर रिटर्न की प्रतिलिपि सबमिट करनी होती है जो आपके आय की पुष्टि करती है।
  4. वीवो दर्जा के लिए आवेदन: नौकरी या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने के लिए आपको वीवो दर्जा के लिए आवेदन करने की आवश्यकता हो सकती है। वीवो दर्जा के लिए भी आपको आयकर रिटर्न की प्रतिलिपि सबमिट करनी पड़ती है।
  5. विदेशी यात्रा: यदि आप विदेशी यात्रा पर जाने की योजना बना रहे हैं, तो विदेशी दौरे के दौरान भी आपको आयकर रिटर्न की प्रतिलिपि की आवश्यकता हो सकती है। विदेशी यात्रा पर जाने के लिए वीजा आवेदन के समय, आपको आयकर रिटर्न की प्रतिलिपि सबमिट करनी पड़ती है।

अगर आप भी आयकर रिटर्न भरने में रुचि रखते हैं और अपने कर का आकलन करना चाहते हैं, तो आप वित्तीय वर्ष के अंत में अपना आयकर रिटर्न भर सकते हैं। इसके लिए आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीकों से आयकर रिटर्न भर सकते हैं।

Income Tax Return in Hindi

ध्यान दें कि आयकर रिटर्न भरने के नियम व शर्तें समय-समय पर बदल सकते हैं, इसलिए सबसे अच्छा होगा कि आप आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट या एक टैक्स पेशेवर से संपर्क करके नवीनतम जानकारी प्राप्त करें।

Income Tax Return in Hindi

आयकर रिटर्न कैसे भरें?

आयकर रिटर्न भरने के लिए, निम्नलिखित चरणों का पालन करें:

  1. पहले चरण में, आपको आधार नंबर, पैन कार्ड नंबर और अन्य आवश्यक विवरण जैसे बैंक खाता नंबर, पता और नाम के साथ अपनी पहचान जानकारी प्रस्तुत करनी होगी।
  2. दूसरे चरण में, आपको आयकर रिटर्न के लिए उचित फॉर्म चुनना होगा। आयकर विभाग विभिन्न आयकर रिटर्न फॉर्म्स जैसे ITR-1, ITR-2, ITR-3, ITR-4 आदि को प्रदान करता है। आपको आपकी आय और वित्तीय स्थिति के आधार पर उचित फॉर्म चुनना चाहिए।
  3. तीसरे चरण में, आपको आयकर रिटर्न फॉर्म में आवश्यक जानकारी और विवरण पूर्ण करने की आवश्यकता होगी। आपको अपनी आय, व्यय, निवेश, लोन, बैंक विवरण आदि के बारे में सभी जानकारी देनी होगी।
  4. अंत में, आपको आयकर रिटर्न फॉर्म को ई-फाइल करना होगा। आप आयकर विभाग की वेबसाइट पर जाकर या अपने बैंक के ऑनलाइन बैंकिंग पोर्टल के माध्यम से भी अपने आयकर रिटर्न को ई-फाइल कर सकते हैं।
  5. Income Tax Return in Hindi

इनकम टैक्स भरने का तरीका (How to fill Income Tax Return in Hindi)

आईटीआर (ITR) भरने का तरीका बहुत ही Easy है जिसके लिए आपको बस कुछ Simple सी Steps Follow करनी है चलिए जानते है इनकम टैक्स रिटर्न कैसे भरे ऑनलाइन। तो आईये महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में विस्तार से जानते है।

  • Registered Yourself: Income Tax Account बनाने के लिए सबसे पहले आपको Income Tax की Website पर Income Tax Return Login करना है। वहां पर आपको Registered Your Self पर Click करना होता है। आपको अपनी Personal detail को भरकर अपना Account बनना होता है। एक बार आपका      Account बनने के बाद आपको अपनी User Id जो की Pan Card Number होता है जो आपको देना होता है चाहे तो Password भी दे सकते है।
  • Login: Account बनने के बाद Login पर Click करना होता है। वहां पर अपनी User Id, Password और Date Of Birth Enter पर Click कर दे ताकि प्रोसस हो सके।
  • Dashboard: जैसे ही आप login पर Click करेंगे तब Income Tax की Website आपको अपनी Dashboard पर ले आयेगी जो आपकी Home Screen होती है इस Page पर आप Right में ऊपर अपना नाम देख सकते है।
  • Quick E-File ITR: आपके Left Side पर दिए Quick E-FileITR पर Click करके अपनी Return File करना चालू कर सकते है पर Return File करने से पहले आपको User द्वारा दी गयी Form को आपके पास ही रखे क्योंकि हमें इस Form पर उसी की Information को डालना है तो Quick E-File ITR पर Click करे।
  • ITR-1 Select: अब आपको सामने एक Page Open होगा वहां पर आपका Pan Card Number लिखा हुआ दिखाई देगा। ITR Form Name में आपको Salaried Employees के लिए ITR-1 Select करना है और Assessment Year अभी 2023-19 Select करना है।
  • Address Fill: आपके Return में जो आपको Address Fill Up करनी है उसकी लिए आपके पास तीन Options है आप यहां पर आपके Pan में जो Address है उसे यहां Select कर सकते है।
  • Submit Process: अगर Return में जो आपको  पास Digital Signature है तो Yes पर Click करे वरना No पर Click करे Last में Submit Button पर Click करे। और आपके सबमिट प्रोसेस Yes/No होगा।
  • Read Instruction: जैसे ही आप Submit पर Click करेंगे तब आपके सामने कुछ Instruction Open होंगे जिन्हें आपको ध्यान से पढना है अगर आप इन्हें ध्यान से नहीं पढ़ते है तो आगे आपको Return File करने में Problem पर Click करना है।
  • Click Button: हाँ ध्यान रहे आपको निचे Submit Bottom पर Click नहीं करना है क्योंकि Submit Button को आपको पूरी Details देने के बाद Click करना है।

Personal Information: यहाँ आपसे आपकी Personal Information के बारे Details पूछा जाएगा। तो जानते है पुरे विस्तार से जैसे

  • Arrow Button पर Click करने पर आपको Next Page पर Personal Information की Tab दिखेगे उस पर Click करे।यहाँ आपको start * वाली सभी Field को भरना है जैसे-Locality, Email Address Mobile Number डालना है अब आपको Employer की Category Select करना है यहां पर आप PSU या Govt में काम करते है उसे Select करे।
  • Tax Status Select: अब आपको Tax Status Select करना है यहां पर आपको अपनी Income के हिसाब से Tax Payable को Select करना है। अगर आपके Tax Payable की Figure Tds Amount से ज्यादा कम या बराबर है तो आपको उसके अनुसार इन Option को Select करना है।
  • Return File Under Section: के Option में अगर आप Due Date से पहले File Return कर रहे है तो इसके लिए On और Due Date Before को Select करे और अगर आप Due Date के बाद File Return कर रहे है तो After Due Date को select करे। Whether Person Govt By Under Section Code हमारे यहाँ पर Applicable नहीं होता इसके लिए No Select करे।
  •  Aadhar Number: आधार चाहे आपके पास हो उसे Yes करे और आपका Aadhar Number Enter करे और Next पर कीजिए।
  • Income Details: इस Page में अब आपको Income की Detail डालनी है। इस Page पर Data डालने के लिए आपको लगभग 16b का Form चाहिए। जो आपको आपके Employer ने दिया होगा और वह data पूरा का पूरा यहाँ पर डाला दे और Next Button पर Click करे।
  • Tds Deduct: आपके Next Employer ने जो Tds Deduct किया है उसकी पूरी detail नजर आ जाएगी जिसे आपको Click करके Select करना है और Next Button पर Click करना है।
  • Taxes Paid: इस Page पर आपको Payable Income मिल जाएँगी Niche आपके जितने भी Bank  Account है उनकी संख्या डाले और उसके बाद आपकेBank का IFSC Code डाले, Name Of Bank, Bank Account Number डाले और Bank Account टाईप Select करे पूरी Detail डालने के बाद Next पर Click करे।
  • Section 80g Page: अगला पेज आपका Section 80g का Page है इसमें आपको Donation की Details डालनी है। अगर आपने ऐसी संस्था को Donation दी है जो Section 80g के अंदर Applicable है आप उसकी Details इस Page पर डाल सकते है वरना आप इसे Skip कर दे और Next पर Click कर दे।
  • Assets And Liabilities Details: यहाँ पर आपको Assets और Liabilities की Details डालनी है यह सिर्फ उन लोगो के लिए है जिनकी Income 50लाख से ज्यादा है। अगर आपकी Income इतनी नहीं है तो आप इस Page को Ignore कर दे। जब आपने सारी Detail भर ली है तो आप इन सारी Tab में जाकर अपनी Detail को Check करके Satisfy कर ले।
  • Submit Form: Finally Submit Button पर Click कर दे जैसे ही इस पर Click करेंगे तो आपका Tax Return Submit हो जायेगा इस तरह आपकी Return File करने का Process पूरी हो जायेगा और इसके बाद आपको अपने Return File को Verify करवाना होगा इसके लिए आपके पास तीन चार Option आएंगे।
  • E-Verification: इन तीन Option में से आप अपने Income Tax Return के लिए Aadhar Otp प्राप्त करना चाहते है इस Option को चुन ले इसके बाद आपके Aadhar Number से Linked Mobile Number पर एक Otp आयेगा Otp डालने के बाद आपको ITR का E-Verification का Message मिल जायेगा तो आप इस तरह से अपना ITR File कर सकते है।

Income Tax Return in Hindi

Income Tax Return की सीमा के बारे में (ITR Limit)

आपने सही जानकारी दी है कि आय और उम्र के अनुसार ITR की सीमा अलग-अलग होती है। निम्नलिखित विवरण आपको अधिक समझाएगा:

  1. 2,50,000 रुपये से कम आय वालों के लिए कोई इनकम टैक्स नहीं होता है। इसे निल टैक्स लिमिट के रूप में जाना जाता है।
  2. 2,50,001 से 5,00,000 रुपये तक की आय पर 5% का टैक्स होता है।
  3. 5,00,001 से 10,00,000 रुपये तक की आय पर 20% का टैक्स होता है।
  4. 10,00,001 रुपये से अधिक की आय पर 30% का टैक्स होता है।

यह आयकर दरें वित्तीय वर्ष (जिसे वित्तीय साल के रूप में जाना जाता है) के अनुसार विभिन्न आय सीमाओं पर लागू होती हैं। इसके अलावा, निवेश के लिए कुछ छूट भी उपलब्ध हो सकती है, जो कि आपके निवेश के प्रकार और वित्तीय साल के अनुसार भिन्न होती हैं।

आपको अपनी आय के आधार पर सही ITR फॉर्म भरना चाहिए, और टैक्स से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए आपको अपने चार्टर्ड एकाउंटेंट या वित्तीय सलाहकार से संपर्क करना चाहिए।

Income Tax Return in Hindi

समाप्ति

आयकर रिटर्न भरना एक जिम्मेदारीपूर्ण कार्य है जो हमें एक अच्छे नागरिक बनने में मदद करता है। इससे हम अपने देश के विकास में सहायक होते हैं और समृद्धि की दिशा में योगदान देते हैं। इसलिए, हर व्यक्ति को नियमित रूप से अपने आयकर रिटर्न को समय पर भरना चाहिए और देश के सामर्थ्य का हिस्सा बनने में मदद करें।

इनकम टैक्स रिटर्न किसको भरना चाहिए?

इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return – ITR) को भरने की जिम्मेदारी वे व्यक्ति उठानी चाहिए जिनकी आयकर विभाग द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा करते हैं। यहां कुछ स्थितियां दी गई हैं जिनके अंतर्गत व्यक्ति ITR भरने के लिए योग्य हो सकते हैं:Income Tax Return in Hindi
आयकर स्लैब के अंतर्गत आने वाले व्यक्ति: आयकर स्लैब तय करती है कि किस रेंज के आय वाले व्यक्ति को कितने प्रतिशत का इनकम टैक्स देना होगा। यदि व्यक्ति की आय इस स्लैब के अंदर आती है, तो उन्हें ITR भरने की आवश्यकता होती है।
व्यापारी और स्वयंसेवी: व्यापार या स्वयंसेवी काम करने वाले व्यक्ति को भी अपनी कमाई के अनुसार इनकम टैक्स रिटर्न भरना होता है।Income Tax Return in Hindi
किसी अन्य वित्तीय स्रोत से आय प्राप्त करने वाले: कुछ लोग अपनी आय के अलावा भी ब्याज, इन्वेस्टमेंट, किराया, बैंक ब्याज, वित्तीय संपत्ति या अन्य स्रोतों से आय प्राप्त करते हैं, उन्हें भी ITR भरने की जरूरत होती है।
पेंशनर्स: पेंशनर्स को भी उनकी पेंशन और अन्य स्रोतों से प्राप्त होने वाली आय के आधार पर इनकम टैक्स रिटर्न भरनी पड़ती है।Income Tax Return in Hindi
विदेशी नागरिक: यदि कोई विदेशी नागरिक भारत में काम करता है या भारतीय आयकर शासन के तहत उनकी आय होती है, तो उन्हें भी उस आय के अनुसार ITR भरनी पड़ती है।
इनके अलावा, कुछ अलग-अलग स्थितियों में भी आयकर विभाग द्वारा इनकम टैक्स रिटर्न भरने की अनिवार्यता हो सकती है, जैसे कि आयकर अधिनियम के अनुसार निर्धारित किये जाने वाले किसी विशेष प्रकार के लाभ या छूट के लिए।
इसलिए, आपको अपनी आय के अनुसार आयकर विभाग के निर्देशों का पालन करके इनकम टैक्स रिटर्न भरना चाहिए। यदि आपको किसी भी प्रकार की सहायता या सलाह की आवश्यकता होती है, तो आप अपने चार्टर्ड एकाउंटेंट या वित्तीय सलाहकार से संपर्क कर सकते हैं।Income Tax Return in Hindi

आयकर रिटर्न (ITR) भरने और टैक्स चुकाने में क्या अंतर होता है?

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